Uttarakhand

हाईकोर्ट ने निकाय सीमा विस्तार के मामले में राज्य सरकार को दिया झटका

नैनीताल : निकायों को लेकर किए गए सीमा विस्तार को फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के सभी नोटिफ़िकेशन को निरस्त कर दिया है। अदालत ने निकाय विस्तार के मामले में सरकार को 7 दिन में सभी याचिकाकर्ताओं समेत ग्रामीणों के पक्षों एवं आपत्तियों को सुनने को कहा बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमों और नगर पंचायतों के विस्तारीकरण का फैसला लिया था।

प्रदेश भाजपा सरकार को हाईकोर्ट ने आज बहुत बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नगरपालिका व नगर निगम के परिसीमन करने के सरकार के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि वह 48 घंटे के भीतर नया शासनादेश जारी करें। कोर्ट के इस निर्णय के बाद जहां सरकार सकते में है वहीं कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि शासनादेश जारी करने के बाद उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं। इसमें सम्बन्धित ग्राम सभाओं से एक सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगे। सुनवाई के बाद मिली आपत्तियों पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करें। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें 40 से अधिक ग्राम पंचायतों को निकाय में शामिल करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। नगर निगमों व नगर निकायों के विस्तार के लिए सरकार को अब फिर से कवायद करनी होगी। इससे पहले ग्राम पंचायतों की आपत्तियों की भी सुनवाई करनी होगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कांग्रेस ने काफी आक्रामक रूख अपना रखा था। सरकार के नगर निकाय परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन छेड़ चुकी है। और अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है।

devbhoomimedia

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