Uttarakhand

लीज की भूमि पर मालिकाना हक का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट ने लिए 16 बड़े फैसले

  • प्रमोशन में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव नई नजूल नीति को मंजूरी प्रदान किया जाना रहा। सन 1900 से 1920 के बीच विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को 90 वर्ष के लिए पट्टे पर नजूल की भूमि दी गई थी इस फैसले के बाद अब यह भूमि फ्री होल्ड होकर लीज धारियों के नाम हो जाएगी । कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब लीज पर ली गई भूमि पर मालिकाना हक का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में नई नजूल नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें 90 साल की लीज पर ली गई भूमि के मालिकाना हक का रास्ता साफ हो गया है।

वहीँ मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 2.41 लाख वर्ग मीटर नजूल भूमि पर काबिज लोगों के लिए सर्किल रेट के आधार पर शुल्क की अलग-अलग दरें तय कर दी गई हैं। नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करके सरकार ने लगभग दो हजार करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नजूल की भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए कब्जाधारकों को छह माह का वक्त दिया जाएगा।

गौरतलब हो कि नजूल भूमि का प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई थी। राज्य गठन से पहले और राज्य गठन के बाद कई नजूल भूखंडों को फ्री होल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। सरकार 2009 में नजूल नीति भी लेकर आई थी, लेकिन नीति में अस्पष्टता होने की वजह से फ्री-होल्ड के प्रकरणों का निरस्तारण नहीं हो सका था।

मंत्रिमंडल ने स्टार्ट अप नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 500 नये स्टार्ट-अप का विकास करने की योजना बनाई गई है। स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद क्षेत्र के उद्यमियों को फोकस एरिया के रूप में लाभान्वित किया जाएगा।

वहीँ स्टार्ट अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट अप के लिए 10 हजार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 15 हजार रुपये का भत्ता एक साल तक दिया जाएगा। नए उत्पादों की मार्केटिंग और पेटेंट करने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर दिव्यांगों को समूह क, ख, ग और घ के पदों पर पदोन्नति में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट नैनीताल जनपद के लालकुआं में सरकारी जमीन पर काबिज वर्ग-3 और वर्ग चार के कब्जाधारकों को पट्टा फ्री होल्ड कराने के लिए एक साल की और समय सीमा दे दी है।

मंत्रिपरिषद ने 92 नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में अवस्थापना विकास को लेकर चर्चा की। तय हुआ कि चुनाव से पूर्व इन क्षेत्रों में पेयजल, सफाई, कूड़ा निस्तारण, पथ प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सड़क, लिंक रोड निर्माण से जुड़े कार्य युद्धस्तर पर कराए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में :–
-एनएच-87 के चौड़ीकरण के लिए एनएचएआई से 20.22 करोड़ का प्रीमियम नहीं लेगी प्रदेश सरकार
-पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी
-देहरादून में बन रहे महिला आश्रम का नक्शा स्वीकृत करने के लिए 2.13 लाख की छूट
-पेयजल निगम की वार्षिक लेखा को विधानसभा में रखे जाने की अनुमति
-पूर्ति निरीक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव

-निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली-2018 को मंजूरी
-हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की गवर्निंग बॉडी को मंजूरी
-महाधिवक्ता कार्यालय के अधिष्ठान के पुनर्गठन को मंजूरी
-आवास नीति की नियमावली को मंजूरी
-केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के लिए 420.15 वर्ग मीटर जमीन होगी अधिग्रहित
-देहरादून के पुरानी जेल परिसर में बन रहे न्याय भवन में चैंबर बनाने के लिए एक एकड़ भूमि दिए जाने को मंजूरी
-वर्ग-चार और वर्ग-3 की जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए कब्जाधारकों को मिलेगा छह माह का वक्

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