Uttarakhand

फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया पर नियमावली संशोधन तक रोक

देहरादून : राज्य के वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया पर नियमावली में संसोधन तक रोक लगा दी गयी है। सूबे के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने बताया कि जबतक नियमावली में संसोधन नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी।

गौरतलब हो कि राज्य में वन विभाग के 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए पिछली सरकार ने शैक्षणिक योग्यता इंटर साइंस रखी थी और आयु की सीमा भी कम थी। जिसे लेकर राज्य के युवाओं में आक्रोश बना हुआ था।

मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में बदलाव को लेकर फैसला किया जाना है। इसलिए नियमावली में संसोधन किया जा रहा है और जब तक संशोधन नहीं हो जाता, तबतक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा वन विभाग के इस फैसले से कहीं न कहीं युवाओं को ही राहत मिलगी।

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वन मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के आधार पर रोक की खबर फैल गई थी। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए नियमावली में संसोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक संसोधन नहीं होता तब तक भर्ती प्रक्रिया रोकने का आश्वासन उन्होंने बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल को दिया गया था। इसे लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी इसका परीक्षण चल रहा है।

राज्य में वन विभाग के 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए पिछली सरकार ने शैक्षणिक योग्यता इंटर साइंस रखी थी और आयु की सीमा भी कम थी। इसे लेकर राज्य के युवाओं में आक्रोश था। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में बदलाव को लेकर फैसला किया जाएगा। जब तक नियमावली में संसोधन नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोकी जाएगी। वन विभाग के इस फैसले से कहीं न कहीं युवाओं को भी राहत मिल सकती है। हालांकि मुख्य सचिव स्तर पर अभी रोक की प्रक्रिया चल रही है। अभी रोक नहीं लगी है।

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