DOPT की सख्ती और उप्र में स्थगन आदेश के ख़ारिज होने पर अधिकारी उत्तराखंड आने को मजबूर !
लखनऊ : उत्तरप्रदेश में उत्तराखंड जाने के खिलाफ न्यायालय के स्थगन आदेश को ढाल बनाकर नौकरी कर रहे चार आईएएस अधिकारियों सहित 11 पीसीएस अफसरों को अब हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए स्थगन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में अब इन अधिकारियों को यूपी छोड़कर उत्तराखंड आना होगा। गौरतलब हो कि हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए स्थगन को कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। और वहीँ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की इच्छा पर इन अधिकारियों को उत्तराखंड भेजने का आदेश सही माना गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को यूपी के मुख्य सचिव राजीव कुमार को पत्र लिखते हुए नाराजगी भी जताई है कि चार आईएएस अधिकारियों वर्ष 2010 बैच के आईएएस राजीव रौतेला, 2013 बैच के विजय कुमार यादव, उदयवीर सिंह यादव और दिव्य प्रकाश गिरी को तुरंत उत्तराखंड काडर के लिए कार्यमुक्त किया जाय।
उल्लेखनीय है कि राजीव रौतेला इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में डीएम पद पर तैनात हैं।वहीँ इनके अलावा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 11 पीसीएस अधिकारियों योगेंद्र यादव, उदय राज सिंह, देव कृष्ण तिवारी, कृष्ण लाल, उमेश नारायण पांडेय, राजेंद्र कुमार, कर्मेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव द्वितीय, सीताराम गुप्ता, शिव शंकर और चतुरभुज गुप्ता को भी उत्तराखंड भेजे जाने के निर्देश दिए हैं।मौका मिलेगा।