CRIME

भाजपा पार्षद से मारपीट मामले में नया मोड़, मेयर को मिली जमानत, पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज

  • मंगलवार देर शाम को मेयर यशपाल राणा को रिहा किया गया 
  • मनमानी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : प्रीतम 

रूड़की । भाजपा पार्षद से मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। हमले के आरोप में गिरफ्तार मेयर यशपाल राणा को जहाँ न्यायालय से जमानत मिल गई। तो वहीँ पुलिस ने मेयर के खिलाफ दर्ज जानलेवा हमले की धारा को भी हटा दिया है। जबकि मारपीट में घायल भाजपा पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा और उनके भांजे निखिल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पर लूट, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट आदि धाराएं लगाई गई हैं।

गौरतलब हो कि रविवार रात रुड़की के राम दयाल चौक के पास कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि मेयर यशपाल राणा ने विवाद के बाद भाजपा पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा पर हमला कर दिया। पुलिस ने सोमवार को मेयर यशपाल राणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने मेयर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मंगलवार को मेयर की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मेयर को जमानत दे दी। मेयर को जमानत मिलने की सूचना पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में जेल के बाहर पहुंच गए।

कागजी कार्यवाही के बाद मंगलवार देर शाम को मेयर को रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर आते ही मेयर का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। इससे पहले पुलिस ने मेयर पर लगी धारा 307 (जानलेवा हमला) को हटा दिया। धारा 307 की जगह धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) लगाई गई। मामले को लेकर दिनभर रुड़की में गतिरोध बना रहा। मेयर समर्थकों के बड़ी संख्या में पहुंचने के कारण देहरादून हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। मेयर के समर्थक हाईवे स्थित उप कारागार के बाहर जमे रहे। मेयर समर्थकों के बड़ी संख्या में आने से हाईवे पर वाहन बामुश्किल आगे बढ़ पाए। 

पुलिस ने भाजपा पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा और उनके भांजे निखिल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लूट, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पार्षद पक्ष की ओर से मेयर यशपाल राणा, उनके पुत्र सहित अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मेयर को जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।  सोमवार को मेयर के पुत्र लवी राणा की ओर से भी पुलिस को तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भाजपा पार्षद बाटा, उनके भांजे निखिल वर्मा सहित दो अज्ञात के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, लूट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसआई गंगनहर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीँ समाचार लिखे जाने तक पार्षद का देहरादून के सीएमआई अस्पताल में उपचार चल रहा है। 

वहीँ जमानत मिलने से पहले मंगलवार सुबह महापौर यशपाल राणा के समर्थन में रुड़की पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने रुड़की में प्रवेश करते ही पहले रामपुर में कार्यकर्ताओं को किसी भी आंदोलन के लिए तैयार करने को कहा। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में महापौर पर हुई कार्रवाई को भाजपा के दबाव में बताकर प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी। प्रीतम ने कहा कि इस मनमानी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रविवार रात हुई घटना के बाद धारा 307 लगाकर जेल भेजे गए महापौर यशपाल राणा के बचाव में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह उतर गई। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम ¨सह रामपुर में स्थित पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बाद में पत्रकार वार्ता की। प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम ¨सह ने कहा कि नगर के प्रथम नागरिक महापौर के खिलाफ झूठी धाराओं में जो कार्रवाई की गई है, वह ¨नदनीय है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में आकर महापौर पर कार्रवाई की गई है, जो पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने बिना किसी जांच-पड़ताल के महापौर पर कार्रवाई की। उन्होंने महापौर से धारा 307 को हटाने और आरोपित पार्षद के खिलाफ दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोनों मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा। इस मौके पर विधायक फुरकान अहमद, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, संजय पालीवाल आदि मौजूद रहे।

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