- कार और बाइक खरीदना महंगा पड़ेगा
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थर्ड पार्टी बीमा के नए नियम जारी
- आरक्षित रेलवे टिकट के साथ नहीं मिलेगा अब मुफ्त का बीमा
देहरादून : आपके जीवन पर सीधे असर डालने वाले कई नियम आज से बदल जाएंगे। इन नियमों के बदलाव के चलते आपको कार और बाइक खरीदना महंगा पड़ेगा। साथ ही रेल यात्रियों को अब बीमा का प्रीमियम भी देना होगा।
एक सितंबर से जेईई मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही यूजीसी नेट की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। यह परीक्षा पहली बार ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस बार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। .
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थर्ड पार्टी बीमा के नए नियम जारी हुए हैं। अब बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा और कार के लिए तीन साल का बीमा होगा। पहले बीमा एक साल के लिए होता था। लेकिन अब तीन साल के लिए कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में आपको दो साल के बीमा के लिए पैसा चुकाना होगा। हालांकि इससे उपभोक्ता को सालाना बीमा कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नए नियमों की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया।
एक सिंतबर से आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने पर अब आपको रेल यात्रा बीमा का प्रीमियम देना होगा। रेलवे टिकट पर यात्रियों को 10 लाख रुपये का बीमा मिलता है। अभी तक यह सेवा मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन अब इस पर आपको प्रीमियम देना होगा। इसके लिए आपको टिकट बुक करने पर विकल्प मिलेगा। अगर आपको ये सुविधा लेनी है तो इसके लिए आपको टिक करना होगा।
बिजली की खपत को कम करने के लिए यूरोपीय संघ अब हैलोजन बल्ब पर प्रतिबंध लगा रहा है। 1 सितंबर से यूरोपीय संघ के बाजारों में हैलोजन की आपूर्ति रोक दी जाएगी। इनकी जगह अब लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) को तरजीह दी जाएगी। यूरोपीय आयोग का कहना है कि एलईडी की तुलना में हैलोजन बल्ब पांच गुना ज्यादा बिजली की खपत करते हैं।
तंबाकू के नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर 1 सितंबर 2018 से सिगरेट के पैकेटों और तंबाकू उत्पादों के ऊपर बड़े आकार चेतावनी या उससे होने वाली बीमारी के बारे में छापना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने चेतावनी तस्वीरों के दो सेट जारी किए हैं। पहले सेट 1 सिंतबर 2018 अगले 12 महीने तक छापा जाएगा जबकि दूसरा सेट उसके बाद तम्बाकू उत्पादों पर छापा जाएगा।