NTPC को हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का कोई अनुभव नहीं : याचिकाकर्ता
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नैनीताल : टीएचडीसी को एनटीपीसी को देने का मामला उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट तक जा पहुँचा है। केंद्र सरकार के फैसले को टिहरी निवासी भूपेंद्र बिष्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इस फैसले को नियम विरुद्ध बताया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि टीएचडीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट का कार्य देखती है और एनटीपीसी थर्मल पॉवर देखती है।इसलिए ये विलय सही नही हुआ है। NTPC को हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का कोई अनुभव नही है। केंद्र सरकार ने 5 दिसम्बर 2019 को टीएचडीसी का प्रबंधन एनटीपीसी को दे दिया।
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार,राज्य सरकार,टीएचडीसी और एनटीपीसी को नोटिस जारी किए है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने काफी विरोध किया था और इस मामले पर बहुत विरोध भी हुआ।