प्रदेश के अन्य विभागों के कार्यरत कर्मचारियोें को लाभ होगा
वेतन एक हजार रूपये से बढ़ जायेगा अधिक
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग नेे शासनादेश सं0 362 दिनांक 25 अक्टूबर 20119 से स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर शासनादेश सं0 239 दिनांक 31 जुलाई 2019 के स्पष्टीकरण के अनुसार पदोेन्नत कर्मचारियों का शुरूआती वेतन निर्धारण होगा और सीधी भर्ती के कर्मचारियों को समान ही उनको वेतनमान लाभ मिलेगा। सूचना अधिकार के अन्तर्गत नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह प्रकाश में आया हैै।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड शासन के शासनादेश सं0 239 दिनांकित 31 जुलाई 2019 जो सचिव विद्यालयी शिक्षा विभाग को संबोधित था, के अन्य विभागों के कर्मचारियों पर लागू होने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड शासन के वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी सुरेन्द सिंह नेगी अपनेे पत्रांक 270 से संबंधित शासनादेशोें की प्रतियोें सहित सूचना उपलब्ध करायी है।
श्री नदीम उपलब्ध सूचना के अनुसार शासनादेश सं0 362 दिनांक 25 अक्टूबर 2019 से स्पष्ट किया गया हैै कि 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 239 दिनांक 31 जुलाई 2019 में उल्लेेखित व्यवस्था समान मामलों में प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर लागू हैै।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड शासन के शासनादेश सं0 239 दिनांकित 31 जुलाई 2019 जो सचिव विद्यालयी शिक्षा विभाग को संबोधित था, के अन्य विभागों के कर्मचारियों पर लागू होने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड शासन के वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी सुरेन्द सिंह नेगी अपनेे पत्रांक 270 से संबंधित शासनादेशोें की प्रतियोें सहित सूचना उपलब्ध करायी है।
श्री नदीम उपलब्ध सूचना के अनुसार शासनादेश सं0 362 दिनांक 25 अक्टूबर 2019 से स्पष्ट किया गया हैै कि 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 239 दिनांक 31 जुलाई 2019 में उल्लेेखित व्यवस्था समान मामलों में प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर लागू हैै।

