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कोर्ट ने सुशिल कुमार की विशेष डाइट की याचिका को ठुकराया





देवभूमि मीडिया ब्यूरो ।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल में प्रोटीन, ओमेगा -3 कैप्सूल, संयुक्त कैप्सूल आदि युक्त स्वास्थ्य पूरक सहित विशेष भोजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

रोहिणी कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा कि सुशील कुमार की सभी बुनियादी जरूरतों और जरूरतों का ध्यान दिल्ली जेल नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार रखा जा रहा है और उन्हें कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।

सुशील कुमार छतरसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुशील कुमार व अन्य आरोपी मृतक सोनू को बंदूक की नोक पर छतरसाल स्टेडियम ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. अदालत के समक्ष अपने आवेदन में, सुशील कुमार ने इस तथ्य के कारण विशेष आहार की मांग की थी कि वह एक प्रसिद्ध पहलवान हैं और उनकी शारीरिक शक्ति और काया को बनाए रखने के लिए पूरक और विशेष खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है।

कुमार ने याचिका में प्री-वर्कआउट सी4, हाइड, मल्टीविटामिन जीएनसी, एक्सरसाइज बैंड आदि की भी मांग की। इस आवेदन का विरोध का कारण से किया गया की इसे अनुमति देने से जेल में बंद अन्य कैदियों के साथ भेदभाव होगा। कैदी की आवश्यकता उसकी पिछली जीवन शैली और सुविधाओं पर नहीं बल्कि दिल्ली जेल नियम, 2018 के अनुसार तय की जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशील कुमार ने दावा किया कि वह कुश्ती में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी आगामी प्रतियोगिता का कोई उल्लेख नहीं था। यह भी देखा गया कि किसी व्यक्ति के दैनिक आहार, उनकी मात्रा और पोषक तत्वों के सामान्य स्रोत में कोई कमी होने का कोई दावा नहीं था।

पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के मामले में कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राणा पेश हुए। राज्य के लिए एपीपी श्रवण कुमार बिश्नोई पेश हुए।

devbhoomimedia

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