नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल कई याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि लोगों को कुत्तों के डर के बिना जीने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि अस्पताल, स्कूल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

