UTTARAKHAND

DM के सख्त आदेश इस तारीख को बंद रहेगी शराब की दुकाने

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना तिथि 10 मार्च 2022 को राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि मतगणना दिवस पर किसी होटल/भोजनालय, मधुशाला दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यक्तिगत स्थान में भी शराब आदि की बिक्री पर प्रतिबंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना दिवस 10 मार्च 2022 को सम्पूर्ण दिवस जनपद क्षेत्रान्तर्गत शराब की दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने समस्त जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि जनपद में आदेशों का परिपालन कराते हुए आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्णतया बंद करवाने तथा अवैध तरीके से मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने हेतु चैकिंग/दबिस देना सुनिश्चित करें।

Related Articles

Back to top button
Translate »