टिहरी के घनसाली में मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले सौतेले बाप को मिली फांसी

नयी टिहरी : वर्ष 2016 में घनसाली के एक राजस्व क्षेत्र में डेढ़ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश कुमकुम रानी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनायी है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज कुमकुम रानी ने वर्ष 2016 में घनसाली के एक राजस्व क्षेत्र में डेढ़ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की सुनवाई की। अभियोजन अधिवक्ता चन्द्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि वर्ष 2016 में घनसाली के एक राजस्व क्षेत्र में अभियुक्त युसुफ उर्फ सोनू ने मुस्लिम रीति रिवाजों से इलाके की एक महिला से शादी की। पहली शादी से महिला के तीन बच्चे थे और उसके पति ने उसे दो वर्ष पूर्व छोड़ दिया था। शादी के बाद युसुफ ने महिला की सबसे छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी ।
महिला को जब सुबह बच्ची मरी हुई मिली तो उसने संबंधित राजस्व क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करायी। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। बाद में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। शुक्रवार को मामले में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। जिसके बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला जज ने पोक्सो अधिनियम और भादंस की धारा 302 में मृत्युदण्ड की सजा सुनायी। मृत्युदण्ड के साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।