चुनाव खर्च की सीमा हुई तय, 28 लाख में लड़ा जायेगा विधानसभा चुनाव !
लोक सभा चुनाव की चुनाव खर्च सीमा हुई 70 लाख
बागेश्वर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 90 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम,2014 के माधयम से निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने आयोग के हवाले से अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु 70 लाख तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 28 लाख किसी एक में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने समस्त रिटर्निग आपिफसरों ,सहायक रिटर्निग आपिफसरों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को व्यय की अधिकतम सीमा से अवगत कराते हुए सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपने दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी अधिकतम व्यय सीमा के सम्बन्ध में अवगत कराने को कहा है।