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पंचायत चुनाव 2019 : दो से अधिक बच्चों वाले मामले में सरकार को झटका
सुप्रीम कोर्ट का प्रदेश सरकार की रोक लगाने की याचिका पर इनकार
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
हाई कोर्ट ने किया तत्काल सुनवाई से इन्कार
नैनीताल हाई कोर्ट ने सोमवार को दो बच्चों से अधिक वाले आदेश को जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत पदों पर लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अधिसूचना दो माह पहले जारी हो चुकी है, अब क्यों इस मामले में आज ही सुनवाई की जाए, जबकि ग्राम प्रधानों के मामले में कोर्ट फैसला दे चुकी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल कर सोमवार को ही मामले में सुनवाई का आग्रह किया गया था।