एक सितम्बर 2019 से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 में संशोधन लागू
वाहन हटाने के शुल्क के अतिरिक्त वाहन रखने का खर्च भी वाहन स्वामी से वसूला जायेगा
वाहन हटाने के शुल्क के अतिरिक्त वाहन रखने का खर्च भी वाहन स्वामी से वसूला जायेगा



