UTTARAKHAND
एक अप्रैल के बाद बिना टेस्ट उत्तराखंड में प्रवेश पर नजर
एक अप्रैल से राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून । दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाड़ु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से उत्तराखंड आने वालों को एक अप्रैल से राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों से आने वालों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी पिछले सप्ताह कोरोना के काफी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अब अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क, रेल और वायु मार्ग से आने वाले सभी लोगों पर यह नियम लागू होंगे। एसओपी में कुंभ मेला क्षेत्र में भी कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है।
वहीँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100118 पार कर गया है, जबकि वहीं उत्तराखंड मे 95212 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी भी उत्तराखंड में 1696 केस एक्टिव पाए गए हैं।
मंगलवार को उत्तराखंड में कोरोना के (128) मामले सामने आये जिलेवार रिपोर्ट :-
देहरादून 48
हरिद्वार 20
पौड़ी 09
उतरकाशी 07
टिहरी 00
बागेश्वर 02
नैनीताल 12
अलमोड़ा 03
पिथौरागढ़ 09
उधमसिंह नगर 22
रुद्रप्रयाग 00
चंपावत 00
चमोली 05
वहीं उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित होकर मरने वालों का आंकड़ा 1696 पहुँच गया है।
उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने के लिए इनबाउंड लोगों के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
1. राज्यों से यात्रा करने वाले व्यक्ति; महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली और राजस्थान से सड़क, वायु और उत्तराखंड के लिए ट्रेन नकारात्मक ले जाने के लिए सलाह दी जाती है आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट (उत्तराखंड राज्य में आने के समय से 72 घंटे पहले परीक्षण किया गया)।
2. उपर्युक्त राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों को MHA, MOHFW और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। डीएम अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं के प्रासंगिक प्रावधान के तहत मानदंडों का उल्लंघन उत्तरदायी होगा।
3. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (लोगों का कमजोर वर्ग) को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में यात्रा करने की सलाह दी जाती है।
4. जिला प्रशासन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सभी सीमा चौकियों पर यादृच्छिक COVID-19 परीक्षण / जाँच की व्यवस्था करेगा। यदि कोई भीतर का व्यक्ति सकारात्मक पाया जाता है, तो वर्तमान में प्रचलित SOP का आगे की देखभाल के लिए पालन किया जाएगा।