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एनएच 74 घोटाला: निलम्बित आईएएस पंकज पांडेय को 10 दिन की राहत

हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
नैनीताल । नैनीताल हाईकोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित किए गए आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई दस दिन बाद होगी। 
शासन ने उधमसिंहनगर के पूर्व जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडे के साथ ही आईएएस चंद्रेश कुमार यादव को एनएच घोटाला मामले की जांच कर रही एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया था। एसआइटी ने दोनों अफसरों के खिलाफ अभियोजन को लेकर शासन से अनुमति मांगी थी।
जिसके बाद डॉ. पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार का पक्ष भी सुना गया। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई दस दिन बाद नियत कर दी। एनएच मुआवजा घोटाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। अब तक 545 दिन की जांच में एसआइटी 211 करोड़ रुपये घोटाले की पुष्टि कर 23 लोगों को जेल भेज चुकी है। माना जा रहा है कि कई और किसान जहां जेल जा सकते हैं, वहीं घोटाला भी 300 करोड़ तक पहुंच सकता है। 

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