नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना के बहुत हल्के यानी माइल्ड, प्रीसिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक मामलों के संदर्भ में होम आइसोलेशन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा जिन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती नहीं होने की जरूरत बताई है।
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