निकायों के परिसीमन मामले में नैनीताल न्यायालय ने अधिसूचनाएं की निरस्त

नैनीताल : राज्य में होने वाले निकाय चुनाव एक बार फिर अनिश्चय की स्थिति में आ गए है। नैनीताल उच्च न्यायालय से निकायों के परिसीमन मामले में सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका देते हुए सीमा विस्तार से संबंधित सभी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी हैं। वहीँ कोर्ट ने अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी नहीं होने को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद निकायों के परिसीमन और आरक्षण को लेकर की गई सरकारी कवायद बेकार चली गई है। अब इस मामले में सरकार के रुख का भी इंतजार है।
दरअसल हल्द्वानी, पिथौरागढ़, डोईवाला, भवाली, टनकपुर, कोटद्वार समेत दो दर्जन निकायों के सीमा विस्तार का अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि अधिसूचना राज्यपाल से जारी की जानी चाहिए थी, मगर यह शहरी विकास निदेशालय से जारी की गई।