#Me Too में फंसे भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री पर दुष्कर्म की धारा जुड़ी

- #Me Too में फंसे भाजपा के पूर्व महामंत्री संगठन संजय का मामला
- उधर हाई कोर्ट से फौरी राहत,इधर पीड़िता ने 164 के दर्ज कराये बयान
- न्यायालय में पीड़िता ने दर्ज कराये अपने बयान
- बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धाराओं में होगा बदलाव !
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। उधर भाजपा उत्तराखंड के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार ने #Me Too मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए तात्कालिक राहत क्या मिली कि इधर पीड़िता ने पुलिस से साथ न्यायालय जाकर शनिवार (आज) मजिस्ट्रेट शिखा भण्डारी की कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराये। पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ शनिवार को दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ पहले से दर्ज छेड़छाड़, लज्जा भंग के मुकदमे में शनिवार को दुष्कर्म की धारा 376 आईपीसी और जोड़ दी गई है। भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार की मुश्किले बढ़ गयी है वहीं महिला का साथ न देने वाले भाजपा के कुछ नेताओं पर भी इस मामले की आंच आ सकती है।
सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने शिखा भण्डारी की कोर्ट में विस्तार से पूरे घटनाक्रम का ब्योरा उनके सामने रखते हुए कहा कि आज भी है उसको अपनी जान को ख़तरा बना हुआ है यही कारण है कि वह बहुत ही डर से साये में बयान दे रही है उसने कहा वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और पार्टी स्तर पर ही मामले का निस्तारण चाहती थी लेकिन पार्टी ने उसका कहीं भी साथ नहीं दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बयान में पीड़िता ने संजय कुमार पर नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का भय दिखाकर फिर अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने घटनास्थल बसंत विहार थाना क्षेत्र स्थित आर्शीवाद एंक्लेव स्थित एक घर बताया।
पीड़िता के बयान दर्ज हो जाने के बाद अब पुलिस भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ पीड़िता के बयानों का अवलोकन करेगी ,वहीं पीड़िता के साथ एसएसपी निवेदिता कुकरेती व पुलिस टीम घटना स्थल का निरीक्षण करेगी जहां -जहां पीड़िता के साथ दुर्ब्यवहार अथवा शोषण किया गया था। वहीं मौका मुआयना करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ धाराओं में बदलाव की भी संभावना है।वहीं एफआईआर में दुष्कर्म की बात न लिखाने के सवाल पर पीड़िता ने पुलिस को तर्क दिया था कि लोकलाज के भय से उसने यह बात छुपाई। यह बात वह कोर्ट के सामने बताना चाहती थी। दुष्कर्म का तथ्य सामने आने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धारा 376 आईपीसी और जोड़ दी है।
गौरतलब हो कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में एक युवती ने पुलिस के सामने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि भाजपा संगठन महामंत्री संजय कुमार ने उसके साथ अश्लीलता की है और उसका यौन शोषण कर रहे थे। संजय कुमार पर यह आरोप लगते ही सरकार व संगठन के हाथ पांव फूल गये थे, काफी समय तक तो महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई लेकिन बाद में उसने एसएसपी को मेल कर अपनी शिकायत भेजी थी। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला के धारा 161 के बयान दर्ज कराकर जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो सरकार व भाजपा संगठन में हलचल मच गई थी।
वहीं पुलिस की #Me Too पर चल रही कार्यवाही में तेजी को देखते हुए भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार ने गिरफ्तारी के खिलाफ नैनीताल उच्च न्यायालय की शरण ली जहां से उसे फौरी राहत तो मिली लेकिन आज पुलिस ने पीड़िता को न्यायालय के सामने 164 के बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया जहां बंद कमरे में न्यायालय के सामने पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम पर अपने कलमबद्ध बयान दर्ज कराये।