UTTARAKHAND
कैबिनेट मीटिंग में हुए कई फ़ैसले : कोरोना के कारण बस किराया हुआ दोगुना
गुरुवार को 18 विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिनमे से तीन प्रस्तावों को कर दिया गया स्थगित
कोरोना एक्ट के समाप्त होते ही किराया बढ़ोत्तरी का निर्णय स्वतः ही होगा समाप्त
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
किराया बढोत्तरी केवल कोरेाना संक्रमण काल के लिए ही मान्य होगी। Covid act प्रभावी रहने तक होगा बढ़ा किराया मान्य, एक्ट के समाप्त होते ही किराया बढ़ोत्तरी का निर्णय होगा स्वतः ही समाप्त। वाहनों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति मिलने पर किराया में वृद्धि को समाप्त कर दिया जाएगा।
मदन कौशिक, सरकारी प्रवक्ता
देहरादून : कोरोना के चलते ठप्प पड़े परिवहन सेक्टर को प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए 50 प्रतिशत क्षमता पर वाहन चलाने का मानक लागू कर दिया है। यह किराया बढोत्तरी केवल कोरेाना संक्रमण काल के लिए ही मान्य होगी। यह किराया रोडवेज, निजी आपरेटर और सिटी बस टैक्सी आदि पर लागू होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय सरकार ने फेरी, ठेली के जरिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित रोजगार योजना में दो प्रतिशत ब्याज सब्सिड़ी देने का निर्णय किया है।
वहीं प्रदेश सरकार ने इन निर्णयों के साथ ही 20 हजार युवाओं को मोटर टैक्सी योजना के लिए सहकारी बैँक के मार्फत 60 हजार रुपये लोन देने और पहले दो साल का ब्याज खुद अदा करने का निर्णय भी किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को 18 विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिनमे से तीन प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया।
कैबिनेट प्रस्तावों से इतर कोरोना संक्रमण पर राज्य की स्थिति और कांवड़ यात्रा के आयोजन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य में साधारण बस का किराया पहाड़ के रूट पर 1.50 पैसे प्रतिकिलोमीटर है।
जबकि मैदानी रूट पर यह किराया 1.05 रुपये है। इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। एसी बसों का किराया सवा से तीन गुना तक बढ़ाया गया है। सिटी बसों का किराया भी किलोमीटर स्लैब के अनुसार दोगुना करने को मंजूरी दे दी गई है।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में :-
- कुम्भ के लिए होने वाले निर्माण कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत । मुख्यमंत्री ले सकेंगे अब सभी निर्णय ।
- आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय : आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था। संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल। भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति।
- राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिलों के लिए बाजपुर में बनेगा पीपीपी मोड में एथनौल प्लांट
सहकारिता नियमावली में संशोधन। सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।
उत्तराखण्ड मोबाईल टॉवर नियमावली संशोधित, किराया 500 रुपये से घटाकर शहर में 100 और गांवो में 50 रुपये किया।
उत्तराखंड नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी
एग्रीग्रेट पॉलिसी को मंजूरी, ओला-उबेर की तर्ज पर बन सकेंगी एजेसियां, यात्री की सुरक्षा और लाइसेंस की शर्त भी तय। - केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला : केंद्र सरकार से मिला था पत्र दान में दी जाए भूमि। 25 हेक्टेर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
- राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय : ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर, अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपयए किया गया किराया।
- उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी।
- मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद।
- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस :राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी।
- परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश : सहकारिता विभाग 60,000 रुपए का देगा लोन।
- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले। कोऑपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय। नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा। राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर सब्सिडी ।
- 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का बढ़ा किराया अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया।