छह महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बहशी दरिंदे को मिली उम्रकैद

कोटद्वार : छह महीने की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार 7 मार्च 2017 को भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत छह माह की मासूम बच्ची के साथ उसी के घर में रह रहे 32 वर्षीय मनोज उर्फ पप्पू लंगड़ा निवासी भीमसिंहपुर कलालघाटी ने दुष्कर्म कर दिया था। तब पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि मनोज पिछले चार दिनों से उसी के घर में रह रहा था। उसके बड़े भाई के साथ मजदूरी का काम करता था। घटना वाले दिन बच्ची का पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था जबकि उसकी पत्नी जरूरी सामान के लिए बाजार गई हुई थी।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए मनोज ने छह माह की बच्ची के साथ दुराचार किया और उसे रोता-बिलखता छोड़ कर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद बच्ची की मां जब वापस लौटी तो उसे अचेतावस्था में पाया। अनहोनी की आंशका से बच्ची की मां और आसपास के लोगों ने उसे चिकित्सालय पहुंचाया था। जहां प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को हायर सेंटर रेफर किया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी और राकेश सामवेदी के अनुसार अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना जमा न करने पर मनोज को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।