नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की वजह से बाहर हुई महिलाओं के मामले में अहम फैसला दिया है।
कोर्ट ने नए सिरे से कटऑफ लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आरक्षण की वजह से न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक वाली राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके।
कोर्ट ने नए सिरे से कटऑफ लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आरक्षण की वजह से न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक वाली राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके।