NANITAL

हाईकोर्ट ने सरकार के मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर लगाई रोक

अतिथि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पांच हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार को बड़ी राहत देते हुए एकलपीठ के आदेश पर दो माह तक रोक लगा दी। इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों की बहाली का रास्ता निकल आया है। एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने 31 मार्च तक तक का अभयदान दिया था, जिसके बाद उन्हें हटना पड़ा। एकलपीठ के आदेश को अभ्यर्थी ललित मोहन ने विशेष अपील कर खंडपीठ में चुनौती दी। सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कहा कि इन शिक्षकों की सरकार को जरूरत है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ की अध्यक्षता में बनी खंडपीठ में हुई।

सरकार 26 अप्रैल तक नई समिति गठित नहीं कर सकेगी

नैनीताल। हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ केदार नाथ समिति के नए होने वाले गठन पर अब 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल को समिति को भंग कर दिया था। इसके खिलाफ भंग की गई मंदिर समिति के दिवाकर चमोली व दिनकर बाबुलकर ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई। अब सरकार 26 अप्रैल तक नई समिति गठित नहीं कर सकेगी।

devbhoomimedia

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : देवभूमि मीडिया.कॉम हर पक्ष के विचारों और नज़रिए को अपने यहां समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जरूरी नहीं है कि हम यहां प्रकाशित सभी विचारों से सहमत हों। लेकिन हम सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्वतंत्र लेखक,ब्लॉगर और स्तंभकार जो देवभूमि मीडिया.कॉम के कर्मचारी नहीं हैं, उनके लेख, सूचनाएं या उनके द्वारा व्यक्त किया गया विचार उनका निजी है, यह देवभूमि मीडिया.कॉम का नज़रिया नहीं है और नहीं कहा जा सकता है। ऐसी किसी चीज की जवाबदेही या उत्तरदायित्व देवभूमि मीडिया.कॉम का नहीं होगा। धन्यवाद !

Related Articles

Back to top button
Translate »