हाईकोर्ट ने सरकार के मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर लगाई रोक
अतिथि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पांच हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार को बड़ी राहत देते हुए एकलपीठ के आदेश पर दो माह तक रोक लगा दी। इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों की बहाली का रास्ता निकल आया है। एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने 31 मार्च तक तक का अभयदान दिया था, जिसके बाद उन्हें हटना पड़ा। एकलपीठ के आदेश को अभ्यर्थी ललित मोहन ने विशेष अपील कर खंडपीठ में चुनौती दी। सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कहा कि इन शिक्षकों की सरकार को जरूरत है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ की अध्यक्षता में बनी खंडपीठ में हुई।
सरकार 26 अप्रैल तक नई समिति गठित नहीं कर सकेगी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ केदार नाथ समिति के नए होने वाले गठन पर अब 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल को समिति को भंग कर दिया था। इसके खिलाफ भंग की गई मंदिर समिति के दिवाकर चमोली व दिनकर बाबुलकर ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई। अब सरकार 26 अप्रैल तक नई समिति गठित नहीं कर सकेगी।