- अखिलेश सरकार का कानून किया सुप्रीम कोर्ट ने रद्द
- अब नहीं मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास
नयी दिल्ली : उत्तराखंड के बाद अब उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किये हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद अब मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, BSP प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व CM नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव को सरकारी बंगले खाली करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया गया था, और नया कानून पारित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रहने का हकदार नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले को खाली करना होगा।
गौरतलब हो कि 2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को इस आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन अब जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, BSP प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व CM नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं। अब इन्हें हर हम में दो महीने के भीतर सरकारी आवास को खाली करना होगा। गौरतलब हो कि उत्तरप्रदेश में नारायण दत्त तिवारी 1- माल एवेन्यू , कल्याण सिंह, 2-माल एवेन्यू , मायावती, 13-माल एवेन्यू , मुलायम सिंह, 5-विक्रमादित्य मार्ग ,राजनाथ सिंह, 4-कालीदास मार्ग और अखिलेश यादव, 4-विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगलों पर काबिज हैं।
गौरतलब हो कि इससे पहले उत्तराखंड में इस तरह के आदेश के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों पहले मुख्यमन्त्र नित्यानंद स्वामी को छोड़कर शेष सभी को सरकारी बंगले खाली करने पड़े थे।