राज्य के देहरादून ,हरिद्वार ,ऋषिकेश., हल्द्वानी रुद्रपुर ,काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही होगा विक्रय
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर। सरकार ने NGT के दिशा निर्देशों के उपरांत राज्य के छह प्रमुख शहरों में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी का आदेश जारी कर दिया है। आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के देहरादून ,हरिद्वार ,ऋषिकेश., हल्द्वानी रुद्रपुर ,काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जाएगा।
उक्त 6 नगरीय क्षेत्रों में पटाखा बजाने की अवधि केवल 2 घंटे दीपावली/गुरुपर्व पर रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तथा छठ पूजा पर प्रातः 6:00 से 8:00 निर्धारित की गई है।
बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर नैनीताल जनपदों के इन छह शहरों देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश हल्द्वानी रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में पटाखों को जलाने के संबंध में सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। जिसपर राज्य सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है।
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राज्य के देहरादून ,हरिद्वार ,ऋषिकेश., हल्द्वानी रुद्रपुर ,काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही होगा विक्रयदेवभूमि मीडिया ब्यूरो देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर। सरकार ने NGT के दिशा निर्देशों के उपरांत राज्य के छह प्रमुख शहरों में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी का आदेश जारी कर दिया है। आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के देहरादून ,हरिद्वार ,ऋषिकेश., हल्द्वानी रुद्रपुर ,काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जाएगा।उक्त 6 नगरीय क्षेत्रों में पटाखा बजाने की अवधि केवल 2 घंटे दीपावली/गुरुपर्व पर रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तथा छठ पूजा पर प्रातः 6:00 से 8:00 निर्धारित की गई है।बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर नैनीताल जनपदों के इन छह शहरों देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश हल्द्वानी रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में पटाखों को जलाने के संबंध में सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। जिसपर राज्य सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है।