Uttarakhand

अब 13 फरवरी को होगी हरीश रावत के स्टिंग मामले में अगली सुनवाई

नैनीताल : मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में आज हाई कोर्ट की एकलपीठ में सुनवाई के बाद अगली तिथि 13 फरवरी नियत कर दी है। राज्य विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद हुई सुनवाई के सियासी मायने बढ़ गए हैं।

न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह और विकास बहुगुणा दलील प्रस्तुत की। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए सम्मन के बाद कोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से जल्द सुनवाई का अनुरोध ठुकरा चुकी है। सीएम की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व् अन्य अधिवक्ता दलील पूरी कर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सीबीआई की ओर से जवाब व् प्रति उत्तर दाखिल किया जा चुका है।

सीएम इस स्टिंग को सियासी साजिश बता चुके तो विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत बताकर सीएम की घेराबंदी कर रहा है। पिछले साल मार्च में कांग्रेस के विधायकों की बगावत के बाद राज्यपाल ने सीएम को विश्वास मत हासिल करने को कहा तो ठीक पहले स्टिंग जारी हुआ था ।

इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इधर एकलपीठ के समक्ष हरक के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह ने अरुणांचल के सीएम दोरजी केस का हवाला देते हुए दलील दी की एक बार जांच शुरू होने के बाद जांच एजेंसी नहीं बदली जा सकती। जरूरत पड़ने पर सीबीआई ही दोबारा जाँच कर सकती है।

devbhoomimedia

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