देहरादून। पुलिस बगैर अनुमति या पास के अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जा रही है। डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अशोक कुमार ने बताया कि सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया है कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हों, अगर उन पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया हो तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए।
उन्होंने बताया कि इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेजे गए हैं। यह पता लगने के बाद कि कितने श्रमिकों पर बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।
डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने यह भी साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संबंध में है। होम क्वारान्टाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारान्टाइन का पालन नहीं करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। उन पर विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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