Uttarakhand
सुप्रीम कोर्ट के पचड़े में फंसी कंडी- लालढांग-चिलरखाल सड़क !

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सुप्रीम कोर्ट के तीन हफ्ते में जवाब देने के निर्देश
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सड़क के निर्माण में हुआ वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए सड़क का काम रोकने के आदेश
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून: गढ़वाल एवं कुमाऊं को राज्य के भीतर से जोड़ने वाली और प्रदेश सरकार की महत्वकांशी कंडी रोड के लालढांग-चिलरखाल सड़क के लैंसडोन वन प्रभाग वाले हिस्से के निर्माण को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड सरकार परेशानी में आ गयी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सड़क के निर्माण को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए कार्य पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह सड़क कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के मध्य में स्थित लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गहनता से अध्ययन किया जाएगा। इस सड़क को लेकर राज्य के पक्ष को मजबूती के साथ कोर्ट में रखा जाएगा। कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले जवाब के मद्देनजर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।’
डॉ.हरक सिंह रावत, वन मंत्री उत्तराखंड