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उत्तराखंड में चार मई से सुबह दस से चार बजे तक खुलेंगे सरकारी कार्यालय

मुख्य सचिव ने दफ्तरों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियों की हिदायत दी

सचिवालय के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह साढ़े नौ से अपराह्न चार बजे तक होगा

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में सभी जोनों में स्थित सरकारी कार्यालयों चार मई से खुल जाएंगे, लेकिन इनके लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई है, जिनको हर हाल में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कार्यालय सुबह दस से अपराह्न चार बजे तक और सचिवालय के कार्यालय सुबह साढ़े नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक खोले जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कार्यालयों में सभी सावधानी व कार्यवाही का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी है। 
मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि चार मई को राज्य के सभी ग्रीन जोन जिलों में सभी शासकीय कार्यालयों को खोला जाना प्रस्तावित है। ग्रीन जोन में स्थित कार्यालयों के सभी क और ख श्रेणी के अधिकारियों की शतप्रतिशत तथा समूह ग व घ की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाएं बंद रहने की दशा में नितांत आवश्यकता पड़ने पर न्यून संख्या में शिक्षक/स्टाफ को बुलाने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही आदेश में रेड और आरेंज जोन के जनपदों के शासकीय कार्यालय के लिए भी व्यवस्थाएं दी गई हैं। मुख्य सचिव के आदेश में कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

कहां क्या है रियायत यहां जानिए …… 

  • सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में सरकारी कार्यालय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे

  • ग्रीन जोन में 50 फीसद और ऑरेज-रेड जोन में 33 फीसद कर्मचारी आएंगे

  • सचिवालय के कार्यालयों में सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक होगा काम

  • शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जरूरत पड़ने पर शिक्षक-कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे 

  • गर्भावस्था के दौरान और 10 वर्ष से कम आयु की माता कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा

  • 55 वर्ष से अधिक आयु या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को नहीं बलाया जाएगा

  • कार्यालय परिसरों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन और थूकना पूर्ण प्रतिबंधित

  • मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य

  • कैंटीन बंद रहेगी, किचन के माध्यम से कार्यालय कक्षों में डिलीवरी की इजाजत

  • कार्यालयों के दरवाजे खुले रखे जाएंगे, ताकि बार-बार छूना न पड़े

  • कैंटीन से चाय, कॉफी, पानी के लिए कार्ड बोर्ड के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल

  • खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी-कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे कर्मचारी अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे। 

  • आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य

मुख्य सचिव की ओर से दफ्तरों के लिए जारी गाइड लाइन को विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें

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