


देहरादून : आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मास्क और सेनिटाइज़र को आवश्यक वास्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। लिहाज़ा अब इसका भण्डारण, ओवर रेट से बेचे जाने पर बेचने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाही किए जाने के आदेश पारित किये गए हैं। 
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