भण्डारण, ओवर रेट से बेचे जाने पर बेचने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाही
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मास्क और सेनिटाइज़र को आवश्यक वास्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। लिहाज़ा अब इसका भण्डारण, ओवर रेट से बेचे जाने पर बेचने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाही किए जाने के आदेश पारित किये गए हैं।
वहीं आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुशील कुमार ने कहा कि प्रदेश में समस्त पैट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, राजकीय अन्न भण्डारों एवं राशन की दुकानों में साबुन, हैण्डवाश तथा सेन्टाइजर रखवाना सुनिश्चित करें तथा उपस्थित कर्मचारी व व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गयी है।
राशन की दुकानों में बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन के अन्य तरीकों का उपयोग करें। बार-बार स्पर्श की गयी सभी सतहों जहां हाथ पहुंचने या छूने से संक्रमण का खतरा हो उसको नियमित सफाई या सेनेटाइज करने के निर्देश हैं ।
राजकीय खाद्यान्न गोदामों में परिवहन एवं लदान-ढुलान में लगे व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देशित करने के आदेश दिए गए हैं।
आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को एडवायजरी दी है कि शासन स्तर से कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं निरन्तर समीक्षा की जा रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रबंधन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यालयों को स्वच्छ रखें, बैठकों का आयोजन न करते हुए वीडियो कान्फ्रेंस का उपयोग करें।
जारी एडवाइजरी के अनुसार जिन कार्मिकों को खांसी, जुकाम एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई दे, उन्हें कार्यालय न आने या संभव हो तो घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में कर्मचारी अभिवादन में हाथ न मिलायें, आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करें। कार्यालयों के सभी वाशरूम में हैण्डवाश तथा सेनीटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें।