- -दुराचार के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किया निकाह
- -युवक समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रुद्रपुर । पढ़ाई लिखाई कराने के नाम पर एक युवक युवती को बहला फुसलाकर ले आया और धमकी देकर कई वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। यही नहीं, उस युवक ने एक अन्य युवती को भी अपने जाल में फंसा लिया और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी बुरी तरह पिटाई लगा दी। युवक के अन्य परिजनों ने भी युवती पर अत्याचार किये। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक समेत आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बहादुरगंज बहेड़ी बरेली निवासी एक युवती की जानपहचान चार वर्ष पूर्व दूधियानगर निवासी इरफान पुत्र रफीक अहमद से हुई थी। जब उसे यह पता चला कि उक्त युवती के माता पिता उसे पढ़ाई कराने में असमर्थ हैं तो उसने रूद्रपुर में पढ़ाई लिखाई कराने के नाम पर उसे बहला फुसला लिया और उसे रूद्रपुर ले आया। लेकिन रूद्रपुर लाने के बाद उसने उसका किसी भी विद्यालय में एडमिशन नहीं कराया और एक कमरे में लाकर उसे बंद कर दिया और उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाये। यह सिलसिला लगभग चार वर्ष तक चलता रहा। इसी दौरान वह उसे शादी का झांसा देता रहा। जब यह बात उसके परिजनों को पता लगी तो इरफान के माता पिता व अन्य रिश्तेदार उसके घर आये और निकाह की बात की लेकिन उसके परिजनों ने सहमति नहीं जतायी। इस दौरान इरफान ने प्रीत विहार स्थित एक मस्जिद में उससे जबरन निकाह कर लिया और भूरारानी के किराये के मकान में उसे रख दिया और थोड़े दिन बाद उसकी मौसी के घर छोड़ आया।
बाद में पता चला कि इरफान का एक दूसरी युवती से भी प्रेम प्रसंग चल गया और इरफान उसे मौसी के घर से वापस रूद्रपुर ले आया और सामिया के एक फ्रलैट में उसे रख दिया जहां इरफान दूसरी युवती को भी वहां ले आया और उसे धमकी दी कि वह उस युवती को यह न बताये कि वह शादीशुदा है। जब उसने विरोध जताया तो इरफान ने उस युवती के सामने ही उसकी बुरी तरह पिटाई लगा दी और निकाहनामा फाड़ दिया और शादी का वीडियो भी डिलीट कर दिया। इस दौरान उसके अन्य रिश्तेदारभी वहां पहुंच गये और सभी ने उसकी बुरी तरह पिटाई लगा दी। इरफान के पिता ने उससे छेड़छाड़ की और बुरी तरहअभद्रता और अश्लील हरकतें करते हुए उसे घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर इरफान, इकबाल, जफर, पुत्रगण रफीक अहमद, नाजिया, शहनाज पुत्री रफीक अहमद, नूरजहां पत्नी रफीक अहमद, फुरखान और रफीक अहमद के खिलाफ धारा 376, 354,323, 504, 506 और 5ध्6 के तहत उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया।