CRIME

चैंपियन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने किया रोक लगाने से इन्कार

हाईकोर्ट ने खारिज की विधायक चैम्पियन की याचिका

विधायक देशराज ने दर्ज कराया था केस

नैनीताल : खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद चैंपियन की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

भाजपा से निलंबित हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र से विधायक चैंपियन व झबरेड़ा (हरिद्वार) से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के बीच लंबे समय से सियासी लड़ाई चल रही है। देशराज के जाति प्रमाण पत्र का मामला अरसे से सुर्खियों में है। शासन की स्क्रूटनी कमेटी उसे सही ठहरा चुकी है। देशराज ने आरोप लगाया था कि फुरकान, पप्पू व पहल सिंह ने विधायक चैंपियन के साथ साजिश रचकर उन्हें व उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से गाली देने के साथ ही जाति व बिरादरी पर तंज कसा था। उनकी पत्नी बैजयंती पर भी जाति, रंग के आधार पर भेदभाव करते हुए अपमानित कर अशोभनीय टिप्पणी की थी।

इसी के बाद बैजयंती ने पप्पू सिंह, पहल व फुरकान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह भी कहा था कि इसी साल 12 अप्रैल और 16 अप्रैल को चैंपियन ने प्रेस कांफ्रेंस कर उनके जाति व रंग पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

इधर पुलिस ने जांच उपरांत 12 दिसंबर को विधायक देशराज की तहरीर पर खानपुर विधायक चैंपियन के खिलाफ जान से मारने की धमकी व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस प्राथमिकी को निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद चैंपियन की याचिका खारिज कर दी।

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