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BreakingNews: वाहन स्वामियों के लिए एक जरूरी खबर

नई दिल्ली: वाहन स्वामियों के लिए एक जरूरी खबर है. कॉमर्शियल वाहनों के बाद प्राइवेट वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गई है. पहले चरण में जिन रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में शून्य या एक अंक है, उन पर 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है. ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
हालांकि, जिन वाहन स्वामियों ने 15 नवंबर से पहले HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है लेकिन वाहन में एचएसआरपी नहीं लगा है तो भी चेकिंग के दौरान ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने से आपका चालान नहीं कटेगा.
बता दें, 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर परिवहन विभाग फिटनेस, रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल और परमिट के साथ ही सभी पर भी रोक लगा दी जाएगी. वाहन स्वामी चाहें तो घर बैठे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. इसके लिए वाहन स्वामी को सियाम एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसके बाद कुछ अतिरिक्त शुल्क के साथ प्लेट लगवा सकते हैं.

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