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उत्तराखण्ड: उपनल और पीएनबी के बीच अनुबंध, पढ़िए ख़बर…

उत्तराखण्ड: उपनल और पीएनबी के बीच अनुबंध, पढ़िए ख़बर…

उत्तराखण्ड ।

विषय : उपनल तथा पी०एन०बी० के बीच अनुबंध के सम्बन्ध में।

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1. उपरोक्त विषय इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक सं०ः 3015/लेखा/2024-2025/111 , 19 सितम्बर 2024 का ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत उपनल कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा के मध्यनजर 11 सितम्बर 2024 को सैनिक कल्याण मंत्री के हाथीबडकला स्थित कैम्प कार्यालय पर उपनल के प्रबन्ध निदेशक बिग्रेडियर जे०एन०एस० बिष्ट (अ०प्रा०) VrC, SM, FISM एवं सच्चिदानन्द दूबे, महाप्रबन्धक (जोनल हैड) पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून के द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत केवल 03 वर्ष के लिए उपनल द्वारा प्रायोजित पी०एन०बी० वेतन खाताधारकों को पी०एन०बी० द्वारा निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुबन्ध के मुख्य बिन्दुः-

इस एम०ओ०यू० के अन्तर्गत वेतन खाते पर अन्य लाभ अनूसूची ‘A’ के अनुसार संलग्न है।

(क). उपनल कार्मिक की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पी०एन०बी० द्वारा 50 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि उनके आश्रितों को प्रदान की जायेगी।

(ख) एक वित्तीय वर्ष के अन्तराल में कार्मिकों का उनके वेतनानुसार 40 से 100 चैक लीफ की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा।

(ग) एक महीने के अन्तराल में कार्मिकों को उनके वेतनानुसार 2 से 5 RTGS/NEFT/Demand Draft की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(घ) उपनल कार्मिकों को मकान, वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण लेने पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट एवं बोनान्जा ऑफर के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगीं।

अनुबन्ध के मुख्य शर्तेः-

उपरोक्त अनुबंध के सापेक्ष पी०एन०बी० द्वारा निम्न शर्तों के अधीन उपनल कार्मिकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ प्राप्त होगेंः-

(क) उपनल द्वारा अनुबन्ध होने के उपरांत एक मात्र बैंकिग के तहत सभी नये वेतन खाते पी०एन०बी में होना अनिवार्य है यदि किसी कारणवश उपनल कार्मिक सहमति नही देता है तो कार्मिक द्वारा पी०एन०बी० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपनल को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) उपनल कार्मिकों का वेतन भुगतान माहवार होना अनिवार्य है। यदि कारणवश प्रत्येक माह मे भुगतान नही किया जाता है तो इस दशा में उसका स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। उपनल कार्मिकों का 02 माह से अधिक वेतन भुगतान ना होने की दशा में तीसरे माह में बैंक द्वारा उक्त कार्मिक को पी०एन०बी० से उपलब्ध होने वाली सामाजिक सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। अतः विभागों (मुख्य नियोक्ता) से अनुरोध है कि सभी उपनल कार्मिकों का माहवार वेतन भुगतान समय पर किया जाय अन्यथा एम०ओ०यू० के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का लाभ नही मिलने पर उपनल उत्तरदायी नही होगा।

(ग) जिन उपनल कार्मिकों के खाते पी०एन०बी० में मौजूद है उन सभी कार्मिकों को वेतन खाते में स्थानान्तरण करने के लिए उपनल मुख्यालय या पी०एन०बी० गृह शाखा में सहमति पत्र देना अनिवार्य है।

(घ) पी०एन०बी द्वारा अपनी सभी शाखाओं को उपनल कार्मिकों के वेतन खाते खोलने का निर्देश दिया गया है यदि कारणवश किसी शाखा द्वारा मना किया जाता है तो पी०एन०बी० के सर्वे आफ इंडिया, हाथीबड़कला देहरादून शाखा में नया खाता खुलवाया जा सकता है।

(ड) उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों द्वारा अपने पेंशन खाते पी०एन०बी० में स्थानान्तरण करने पर पेंशन बीमा (रक्षक प्लस योजना) के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ के भागीदार होगें। वेतन भुगतान खाता होने के उपरान्त पी०एन०बी० द्वारा दुर्घटना बीमा या पेंशन बीमा के अन्तर्गत एक ही लाभ मान्य होगा।

(च) पी०एन०बी० वेतन खाते में भुगतान होने के उपरांत ही उपनल कार्मिक (गैर पेंशनभोगी) को एम०ओ०यू० के अनुसार दुर्घटना बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

2.अतः इस सम्बन्ध में सभी विभागों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ को ध्यान में रखते हुये अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत सभी उपनल कार्मिकों को अवगत कराते हुये माहवार बीजकों का भुगतान करने का कष्ट करें जिससे सभी कार्मिकों को इस सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

3. आपका सहयोग संविदा कार्मिकों के हित में सराहनीय होगा।

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