देहरादून : परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने बताया कि, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित वन दरोगा (वन विभाग) की लिखित परीक्षा 11 जून 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य हल्द्वानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास ना करें।
परगना मजिस्ट्रेट कुमार ने कहा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित सैक्टर मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटे स्टेट मीशन/फैक्स नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा। परगना मजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त आदेश 11 जून 2023 को परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों के 200 गज परिधि में लागू होंगे।
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अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) डाॅ0 शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि 11 जून 2023, को जनपद देहरादून में आयोजित पदनाम-वन दरोगा के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा को शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु निम्न 41 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये है।
उन्होंने आदेश जारी किये है कि परीक्षा को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने की दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगे। जिस हेतु उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवत आदेश पारित किए है।
जनपद देहरादून के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेगें और न ही जुलूस आदि निकालेगें। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जनभावना को किसी प्रकार से नही भड़कायेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भाव्य हों।
देहरादून जनपद क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
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भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उपर्युक्त आदेश परीक्षा को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जना सम्भव नहीं है, इसलिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।
उपरोक्त प्रतिबंध 11 जून 2023, को परीक्षा समाप्ति तक देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगे, यदि यह इससे पूर्व वापस न लिया जाए। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।