Big News: MDDA की बोर्ड बैठक में हुए बड़े फैसले..
Major decisions taken in MDDA’s board meeting, commission market will shift here, MDD will do plotting itself
ब्रह्मानवाला में प्लॉटिंग कर आम आदमी की छत का सपना पूरा करेगा MDDA, कारगी में पटेलनगर थाने के पीछे शिफ्ट होगा आढत बाजार, बोर्ड बैठक में हुए इतने फैसले…
देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिसमें संयुक्त सचिव आवास वित्त, अपर मुख्य नगर आयुक्त एवं अन्य सदस्यगण के साथ-साथ उपाध्यक्ष, सचिव वित्त नियंत्रक (एम०डी०डी०ए० एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अतिरिक्त प्राधिकरण के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विचार-विमर्श हेतु मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर निर्णय..
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प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल 68246 82 लाख का आय बजट पारित हुआ जिसके सापेक्ष रू0 6796604 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया।
प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में रिक्त भवनों को शीघ्र जनसामान्य को विक्रय किये जाने हेतु शीघ्र पंजीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।
• मास्टर प्लान 2041 के निर्माण पर विशेष ध्यान रखते हुये आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा
इसे जनसामान्य हेतु अति सरल व उपयोगी बनाये जाने के निर्देश दिये गये।
• आढत बाजार को कारगी (पटेलनगर थाना के पीछे की ओर प्राधिकरण की रिक्त भूमि)स्थानान्तरण किये जाने की योजना पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
• प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित “आल्यन आवासीय योजना में शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से पुनर्निविदा आमन्त्रित किये जाने की सहमति
व्यक्त की गयी।
-मसूरी स्थित हुसैनगंज में प्राधिकरण की 16 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर ईको पार्क विकसित किये जाने के साथ-साथ सिटी फॉरेस्ट के निर्माण पर बोर्ड द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राधिकरण की आय बढ़ाये जाने हेतु लैण्ड बैंक प्लॉटिंग डेवलेपमेंट आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनायें जाने हेतु प्राधिकरण को निर्देश दिये गये।
• मौजा ब्राह्मण वाला में 08290 हेक्टेयर भूमि को लैण्ड पुलिंग योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा प्लॉटिंग डेवलेमेंट विकसित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
• उपरोक्त के अतिरिक्त जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुसार विभिन्न उपयोगों से सम्बन्धित भवन मानचित्रों पर गुण दोष के आधार पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी।