देहरादून।
आदेश :-
मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2026 तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के किये गये समस्त सम्बद्धीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। समस्त मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार अपने मण्डल/जिले में सम्बद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
समस्त सक्षम प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का अक्षररशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बद्ध किये गये कार्मिकों का माह जून, 2026 तथा उसके आगामी माहों का वेतन उनके मूल तैनाती स्थान पर वापस योगदान करने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

