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आंदोलनरत आयुष छात्रों को लम्बे आंदोलन के बाद मिला न्याय, सरकार का बढ़ी फीस पर Roll back

आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण को स्थायी फीस निर्धारण समिति के होगा शीघ्र गठन

समिति के अध्यक्ष पद पर न्यायाधीश को नामित करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध

फीस निर्धारण समिति के फैसले के मुताबिक अग्रिम कार्यवाही के निर्देश

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ काफी लम्बे समय से आंदोलनरत रहे थे गुरुवार शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत और शासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में आंदोलनरत छात्रों से वार्ता के बाद सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया कि फीस के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। गौरतलब हो इससे पहले हाईकोर्ट ने बढ़ी फीस नहीं लेने के निर्देश दिए थे।

आंदोलन शांत नहीं होने पर सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार शाम आंदोलनकारी छात्रों को वार्ता के लिए सचिवालय बुलाया। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के लंबे समय तक आंदोलनरत रहने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में हाईकोर्ट के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण को स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन करने और समिति के अध्यक्ष पद पर न्यायाधीश को नामित करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करने को कहा। इस प्रकरण में फीस निर्धारण समिति के फैसले के मुताबिक अग्रिम कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए।

गौरतलब है कि सरकार ने 2015 में एक शासनादेश जारी कर बीएएमएस की फीस 80,500 से बढ़ाकर 2.15 लाख और बीएचएमएस की 73,600 से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी थी। इसके खिलाफ हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र ललित मोहन तिवारी समेत अन्य छात्र हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उक्त शासनादेश निरस्त कर दिया था।

नौ अक्टूबर 2018 को कॉलेजों को बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश जारी किया गया। शासन ने भी विवि को इस आदेश को लागू कराने के निर्देश दिए। इसके बाद विवि ने कॉलेजों को कोर्ट का फैसला लागू करने को पत्र लिखा लेकिन किसी कॉलेज ने इसका पालन नहीं किया। वह छात्र व अभिभावकों पर बढ़ा हुआ शुल्क ही जमा कराने का दबाव बनाते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें कक्षाओं में बैठने व परीक्षा में शामिल होने तक से रोका गया। इसी के खिलाफ छात्र आंदोलनरत थे व हाईकोर्ट के आदेश लागू कराने की मांग सरकार से कर रहे थे।

गुरूवार को सचिवालय में आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण हेतु स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समिति के अध्यक्ष हेतु किसी मा. न्यायाधीश को नामित करने के लिए पुनः मा. उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय। इस प्रकरण पर फीस निर्धारण समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत में आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने भी कहा कि फीस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। इस अवसर पर आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव आयुष श्री दिलीप जावलकर, सचिव न्याय श्री प्रेम सिंह खिमाल, प्रभारी सचिव श्री विनोद रतूड़ी, अपर सचिव श्री आनन्द स्वरूप, संयुक्त सचिव श्री एम0एम0सेमवाल, रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय डॉ. माधवी गोस्वामी आदि उपस्थित थे।

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