25 फीसदी घटाया टीडीएस और टीसीएस,Real Estate, MSME, NBFC सेक्टर्स को मिलेगी राहत
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अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को TDC और TCS को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2020 तक सभी तरह के TDS/ TCS रेट में 25 फीसद की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME), सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी जबकि यह लोन कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना है।
Government to infuse Rs 50,000 crores liquidity by reducing rates of TDS, for non-salaried specified payments made to residents, and rates of Tax Collection at Source for specified receipts, by 25% of the existing rates. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/LR1jhG9ovY
— PIB India (@PIB_India) May 13, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को EPF को लेकर पहले दी गई राहत को अगले तीन और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले तीन महीने तक पीएफ फंड में 12 फीसद की बजाय 10 फीसद का अंशदान करने की सहूलियत दी है। इस दौरान सीतारमण ने सैलरी वालों को बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीडीएस और टीसीएस को 25 फीसदी घटाया जाएगा। सभी तरह के रिफंड मे तेजी लाई जाएगी और सभी इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक भरा जाएगा।
In a major initiative Government announces Rs 3 lakh crores Collateral-free Automatic Loans for Businesses, including MSMEs. #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/jgnWeKYrWs
— PIB India (@PIB_India) May 13, 2020
सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा बदलने की मांग लंबे समय से हो रही थी। 25 लाख की मैनुफैक्चरिंग यूनिन पहले माइक्रो में आता था, अब इसमें बदलाव किया गया है। स्मॉल में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर आएगा। अब मीडियम में 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर आएगा।
The due date of all Income Tax Returns for Assessment Year 2020-21 will be extended to 30 November, 2020. Similarly, tax audit due date will be extended to 31 October 2020: Smt @nsitharaman #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/2STBTvhRrc
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) May 13, 2020
सीतारमण ने बताया कि अब 1 करोड़ तक का निवेश माइक्रो में ही आएगा। 1 करोड़ निवेश या 5 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा, 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्य उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। 200 करोड़ की सरकारी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर की जरूरत नहीं होगी। ये MSME के लिए बड़ी राहत है. अब उनको व्यापार करने में सहुलियत होगी। लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में उठाया गया यह कदम है। सभी MSME के लिए ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। क्योंकि कोरोना के बाद ट्रेड फेयर का आयोजन करना मुश्किल है।
वित्त मंत्री ने क्या कहा इसके लिए वीडियो देखें ……
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MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे
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कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा
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MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा
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25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा
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4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने
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3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए
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एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा
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MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स बनेगा
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MSMEs की परिभाषा बदलेगी
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MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा
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Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
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10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी
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200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा।
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ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
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EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
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ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा
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ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।
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ईपीएफ में कटौती एंप्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा: वित्त मंत्री
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एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा
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डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत: वित्त मंत्री
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एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा
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सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी
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TDS रेट में 25 फीसद की कटौती
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सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा
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कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू
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वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है
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ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देंगी।
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रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया है।