LAW & ORDERs

हाई कोर्ट ने औली में गुप्‍ता बंधुओं को शादी में हेलीकाप्टर उपयोग पर लगाई रोक

  • पर्यावरण क्षतिपूर्ति को लेकर लगाया भारी दंड

  • औली में गुप्‍ता बंधुओं को शादी के आयोजन की अनुमति किसने दी ? : हाई कोर्ट

  • काशीपुर निवासी रक्षित जोशी ने दायर की हाई कोर्ट में जनहित याचिका

  • मौका मुआयना कर कल तक रिपोर्ट देने के निर्देश

  • क्या पर्यावरण नुकसान के एवज में पांच करोड़ जमा कराए हैं या नहीं 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल  : दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं के परिवार के सदस्य की चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। भोजनावकाश से पूर्व हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार से पूछा था कि शादी की अनुमति किसने दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी आज ही मौका मुआयना कर कल तक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।

वहीं भोजनावकाश के बाद हाई कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं की शादी में जहाँ हेलीकाप्टर के प्रयोग पर रोक लगा दी है वहीं पर्यावरण क्षतिपूर्ति को लेकर भारी दंड भी लगाया है 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने हाईकोर्ट ने औली में शादी कराने के इस मामले में राज्य सरकार से आज ही अपराह्न दो बजे तक स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां हेलीपैड बनाया गया है । कितने पेड़ काटे गए हैं औली में शादी करने की अनुमति किसने दी।

गौरतलब हो कि इस शादी में दो सौ करोड़ खर्च होना बताया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या पर्यावरण नुकसान के एवज में पांच करोड़ जमा कराए हैं या नहीं। काशीपुर निवासी रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें हाईकोर्ट के पिछले साल के पारित आदेश को आधार  बनाया है। साथ ही पर्यावरण मानकों का हवाला भी दिया गया है।

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