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बड़ी ख़बर : उपचुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू, पढ़ें पूरी ख़बर…

बागेश्वर/ कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता कर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने संबंधी नियमों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर विधानसभा में बनाए गए मतदान केन्द्र, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों व पीठासीन अधिकारियों, ऑब्जर्वर तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जनपद बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने आज पत्रकार वार्ता लेकर बागेश्वर(47) विधानसभा उप निर्वाचन की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 से 17 अगस्त निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अगस्त को की जायेगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 अगस्त तक निर्धारित किया गया है।मतदान 05 सितम्बर मंगलवार को संपन्न कराया जायेगा तथा मतगणना 08 सितम्बर शुक्रवार को की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-47, बागेश्वर (अजा) में 172 मतदान केंद्र हैं, जिनमे कुल 188 पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं। विधानसभा क्षेत्र में 25 अतिसंवेदनशील तथा 163 सामान्य मतदान केंद्र हैं। मतदाताओं की पहचान मुख्यतः मतदाता फोटो परिचय पत्र एवं आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य 12 दस्तावेजों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाता और सतत अद्यतीकरण के दौरान जुड़े मतदाता इस निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है।

विधानसभा बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,18,225 है। जिनमें 60,048 पुरुष तथा 58,177 महिला मतदाता है।। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1356 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2045 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 2207 है, जिनमें 2150 पुरुष तथा 57 महिला मतदाता है। अभी तक 272 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 में इस विधानसभा क्षेत्र में 60.78 प्रतिशत मतदान हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2019 में इस विधानसभा क्षेत्र में 58.21 प्रतिशत मतदान हुआ था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर एवं तीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।

♦️आदर्श आचार संहिता—
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-47 बागेश्वर (अजा) विधानसभा के लिए उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनैतिक विज्ञापन की वाल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिये जाएंगे।

सार्वजनिक संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों में सभी राजनैतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग इत्यादि निर्वचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिये जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापन तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन, सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा, कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया है।

♦️मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति— 
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क, एस.एम.एस., वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार, फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज़ के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

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