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चुनावी चंदे पर चाबुक, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया. साथ ही इसे रद्द करने का आदेश भी दिया. वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद करने और 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सभी विवरण जमा करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपेगा.” सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर चुनाव पैनल सभी दान को सार्वजनिक कर देगा. दरअसल, चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करके कोई भी शख्स या कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देने या फिर आर्थिक मदद के लिए किया जाता है. बाद में राजनीतिक दल बदले में धन और दान के लिए इसे भुना सकते हैं.

चुनावी बॉन्ड योजना: इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक राजनीतिक दलों ने जुटाए 16,518 करोड़ रुपये

चुनावी बांड योजना पर फैसला: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया और इसे ‘असंवैधानिक’ बताया।

इलेक्टोरल बॉन्ड को आज यानी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ऐतेहासिक फैसला सुनाते हुए इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के पहले केंद्र ने 5 फरवरी को लोकसभा को बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड बेचे गए हैं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “भारतीय स्टेट बैंक से खरीदे गए चुनावी बांड (चरण- I से चरण-XXX) का कुल मूल्य लगभग 16,518 करोड़ रुपये है।”

एसबीआई को 8.57 करोड़ रुपये का कमीशन

चौधरी ने कहा कि केंद्र ने पहले 25 चरणों के लिए चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए एसबीआई को 8.57 करोड़ रुपये का कमीशन दिया है। इसके अलावा, इसने अब तक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) को 1.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

केंद्र ने 2 जनवरी, 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। चौधरी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य “यह सुनिश्चित करना था कि स्वच्छ कर भुगतान किया गया पैसा उचित बैंकिंग चैनल के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली में आ रहा है”। हालांकि, दानदाताओं के नाम गुमनाम रहे और सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रहे।

ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए गए थे और इन्हें केवल भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में ही खरीदा जा सकता था।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया और इसे “असंवैधानिक” बताया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नागरिकों को अपने राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है क्योंकि यह एक सूचित चुनावी विकल्प बनाने के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता से बदले की व्यवस्था हो सकती है।

अपने फैसले में, SC ने SBI से चुनावी बांड जारी करना बंद करने और राजनीतिक दलों को इन बांडों के माध्यम से किए गए सभी दान का विवरण भारत के चुनाव आयोग (ECI) को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ईसीआई को 31 मार्च तक पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

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