लव जेहाद पर सरकार लायी अध्यादेश, होगी 10 साल तक की सजा
उत्तर प्रदेश में अब बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन होगा गैर जमानती अपराध
योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के भी पुख्ता इंतजाम किए
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
धर्म बदलना है तो दो माह पहले डीएम को देनी होगी जानकारी
मंगलवार को कैबिनेट से पास इस महत्वपूर्ण अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्राविधान तय किए गए हैं। अध्यादेश के प्राविधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। इस कानून का उल्लंघन करने पर छह माह से तीन साल तक की सजा हो सकती है, जबकि इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10हज़ार रुपये तय किया गया है। यही नहीं, योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए कानून के मुताबिक सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में तीन से 10 वर्ष तक जेल हो सकती है और कम से कम 50हज़ार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
