IAS अधिकारी पर सरकार सख्त कहा संपत्ति का ब्योरा दो वरना प्रमोशन नहीं

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिंकजा कसने के लिए सख्त कदम उठाया है।सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है। अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो ऐसा करने में विफल रहे तो उनकी पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी से नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है और यह चेतावनी भी दी गयी है कि ऐसा नहीं होने पर उनकी प्रमोशन और विदेशी पदस्थापनाओं (विदेशों में पोस्टिंग) के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी, 2018 तक सभी आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा कराने को कहा है।
संस्थापन (इस्टेब्लिशमेंट) अधिकारी और अतिरिक्त सचिव पी के त्रिपाठी ने हाल ही में एक संदेश में कहा, ”डीओपीटी के चार अप्रैल, 2011 के निर्देशों के अनुरूप यह दोहराया जाता है कि आईपीआर समय पर जमा नहीं होने पर सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।
2011 के निर्देशों के अनुसार जिन अधिकारियों ने एक जनवरी, 2018 तक समय पर अपने आईपीआर जमा नहीं किये उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए पदोन्नति के लिहाज से उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
डीओपीटी के 4 अप्रैल, 2011 के निर्देशानुसार तय समयसीमा के भीतर अचल संपत्ति के रिटर्न नहीं जमा करवाने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन और विदेश में तैनाती के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।
डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि यह रिटर्न भरने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी डिजाइन किया गया है। अधिकारी रिटर्न की हार्ड कॉपी को इस मॉड्यूल पर अपलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि देशभर में इस समय 5004 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं।