सुप्रीम कोर्ट ने हटाई उत्तराखंड में खनन पर लगी रोक
नैनीताल हाईकोर्ट के खनन बंदी के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में खनन पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड में चार महीने के लिए खनन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में नियमानुसार खनन किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर आज रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड में चार महीने के लिए खनन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में नियमानुसार खनन किया जा सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन पर चार महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने राज्य में खनन जारी रहने या पूरी तरह प्रतिबंधित करने को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। जो चार महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करेगी। खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य में खनन और पर्यावरण पर सुझाव देने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी थी, जिसे चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।