UTTARAKHAND

उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बंगोली ने 2017 के प्रावधानों से एक अनिवार्य स्थानांतरण छूट प्रदान करने संबंध में जारी किए निर्देश

देवभूमि मीडिया ब्यूरो  — उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बंगोली ने सभी अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों से एक अनिवार्य स्थानांतरण छूट प्रदान करने एवं मृतक आश्रित की प्रथम नियुक्ति को दुर्गम में तैनाती से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं-

Related Articles

Back to top button
Translate »