देवभूमि मीडिया ब्यूरो–बता दें कि मुंबई में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।
मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए शहर में धारा 144 को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। 2 जनवरी तक एक जगह पर लोग भीड़ एकत्र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ दिखने पर कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में सेक्शन 144 के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी रहेगी। किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और मीटिंगों पर रोक है।
मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने आदेश दिया है कि सेक्शन 144 का पालन सख्ती से किया जाए। 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक है। लोग लाउडस्पीकर भी नहीं बजा सकेंगे। नियम तोड़ने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी