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हैली सेवाओं के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट के सूबे की सरकार व हैली कंपनी को नोटिस

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न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक टेंडर फाइनल नहीं 

नैनीताल : हाई कोर्ट ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा से सम्बंधित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की अधिसूचना को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और हेरिटेज कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही दस दिन में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले में अब 19 दिसम्बर को सुनवाई के आदेश दिए गए हैं.

हैली सर्विस कंपनी ग्लोबल वेट्रा प्राइवेट लिमिटेड और हिमालयन एविएशन समेत अन्य ने याचिका दायर कर इस संबंध में सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए तीन साल सेवा का अनुभव, ऑडिट रिपोर्ट में तीन साल का काम संतोषजनक होने आदि शर्त को ही हटा दिया।

न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार और हेरिटेज कंपनी को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। मामले में हाइ कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं जब तक न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक टेंडर तब तक निर्णीत नहीं माना जायेगा जब तक न्यायालय से मामले का निबटारा न हो जाय ।

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