LAW & ORDERs

हाई कोर्ट ने अतिक्रमण पर सरकार पर तरेरी आँखें, मांगा चार सप्ताह में जवाब

हाई कोर्ट का सरकार, एमडीडीए, नगर निगम, छावनी परिषद को नोटिस

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर देहरादून में हो रहे अतिक्रमण पर सरकार की हीलाहवाली पर आँखे तरेरते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, एमडीडीए, नगर निगम, छावनी परिषद को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी आकाश यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। दायर याचिका में कहा गया है कि देहरादून में सरकारी भूमि, सड़क व नालों के ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के अनुसार उनके द्वारा सरकार समेत अन्य पक्षकारों को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिए गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही अतिक्रमण हटाया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पिछले साल कोर्ट के आदेश पर जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया, वहां एक बार फिर से अतिक्रमण कर दिया गया है, लिहाजा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार समेत अन्य सभी पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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